तंबाकू बेचने व खाने वालों के खिलाफ चला सघन जांच अभियान
तंबाकू बेचने व खाने वालों के खिलाफ चला सघन जांच अभियान
-सदर अस्पताल एवं आसपास तंबाकू उत्पादों का इस्तेमाल करने वालों का कटा चालान, लगा जुर्माना
P9bihar news
प्रमोद कुमार
सीतामढ़ी। सदर अस्पताल के पास शुक्रवार को गुटखा, तंबाकू बेचने व खाने वालों के खिलाफ जांच अभियान चलाया गया। तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के नोडल पदाधिकारी डॉ.सुनील कुमार सिन्हा के नेतृत्व में अस्पताल परिसर में तम्बाकू एवं तम्बाकू उत्पादों का सेवन करने वाले लोगों के खिलाफ अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान आठ लोगों का चालान काट जुर्माना वसूला गया।
जिसमें एक पुलिसकर्मी भी शामिल रहे। डॉ. सुनील कुमार सिन्हा ने कहा कि तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत जिला को तम्बाकू मुक्त जिला बनाने के लिए जिला के सभी विभागों को अपने-अपने स्तर से पूरा प्रयास करने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि सीतामढ़ी जिला को धूम्रपान मुक्त जिला घोषित किया जा चुका है। जिला वासियों से अपील करते हुए कहा कि हमलोगों को अपने जिले को तम्बाकू मुक्त जिला बनाने की मुहिम शुरू करनी है। ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों को तम्बाकू के दुष्प्रभावों से बचाया जा सके।
तंबाकू सेवन से मुंह के कैंसर की संभावना
डॉ. सुनील कुमार सिन्हा ने बताया कि तंबाकू का किसी भी तरह से सेवन कैंसर का कारक बन रहा है। इसमें भी पान मसाले के साथ तंबाकू मिलाकर सेवन करना और खैनी खाने से मुंह के कैंसर के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। यह युवाओं में भी देखने को मिल रहा है। उन्होंने बताया कि तंबाकू का सेवन जन स्वास्थ्य के लिए बहुत हीं हानिकारक है।थूकना संक्रमण रोग के फैलने का एक प्रमुख कारण है। तंबाकू सेवन करने वाले की प्रवृति यत्र.तत्र थूकने की होती है। थूकने के कारण कई गंभीर बीमारी यथा कोरोना, इंसेफलाइटिस, यक्ष्मा, स्वाइन फ्लू आदि का संक्रमण फैलने की संभावना रहती है।
धूम्रपान करना एक खतरनाक आदत
डॉ. सिन्हा ने बताया कि वर्ष 2003 में भारतीय संसद द्वारा पारित कोटपा अधिनियम के सफल क्रियान्वयन के कारण देश में तंबाकू नियंत्रण पर काफी हद तक सफलता प्राप्त किया गया है। धूम्रपान करना एक खतरनाक आदत है। जहां छोटे-छोटे बच्चे हैं वहां तो स्थिति और भी अधिक नाजुक बन जाती है। तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम को अभियान के रूप में चलाए जाने के काफी अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं।
केंद्र सरकारए राज्य सरकार, सरकार के सभी कार्यालय, शैक्षणिक संस्थानों, सामाजिक संस्थानों एवं मीडिया जगत का इस अभियान को चलाने में काफी सहयोग मिला है। अब सार्वजनिक स्थलों यथा सिनेमा हॉल, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, सार्वजनिक सड़क, शिक्षण संस्थानों, कार्यालयों सहित अन्य स्थानों पर धूम्रपान करना एक दंडनीय अपराध है।