गोपालवाड़ी के बुजुर्ग की हत्या मामले में आरोपित को उम्र कैद की सजा

गोपालवाड़ी के बुजुर्ग की हत्या मामले में आरोपित को उम्र कैद की सजा


प्रितम सिंह

मशरक सारण :- जमीन पर अवैध कब्जा करने को लेकर हुए मारपीट व हत्या मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 12 वेद प्रकाश मोदी ने एक आरोपित को सजा दी है।

मशरक थाना में दर्ज प्राथमिकी को लेकर सत्र वाद की सुनवाई पूरी करते हुए गोपालबारी निवासी सुमित सिंह को आजीवन कारावास व 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है।

जुर्माना नहीं देने पर छह माह की सजा बढ़ाई जाएगी।अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक सुरेंद्र नाथ सिंह व उनके सहायक सुशांत शेखर ने न्यायालय में सरकार का पक्ष रखा। मालूम हो कि मशरक थाना के गोपालबारी निवासी कमलेश सिंह ने 17 जून 2013 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

प्राथमिकी में बताया गया था कि 17 जून को सुबह उनको सूचना मिली कि बाला सिंह, सुमित सिंह व संजीत कुमार उनके मशरक- छपरा रोड स्थित जमीन पर अवैध कब्जा कर रहे हैं। कब्जा रोकने को लेकर उनके पिता योगेन्द्र सिंह गए, जहां तीनों अभियुक्तों ने उन्हें पकड़कर उनको लाठी -डंडे और मुक्का से मार रहे थे।

सूचक भी वहां गया तो देखा कि उसके पिताजी के साथ तीनों अभियुक्त मारपीट कर रहे हैं,और पिताजी बेहोश होकर गिर गए। इलाज के लिए मशरक सरकारी अस्पताल ले गया, जहां चिकित्सक ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस द्वारा इस कांड में अंतिम प्रपत्र 30 सितंबर 2013 को न्यायालय में समर्पित कर दिया गया था। अभियोजन के स्तर पर कुल 6 गवाहों की गवाही न्यायालय में कराई गई थी।