रिश्वत लेते वायरल वीडियो पोस्ट के सत्यापन के साथ गृहरक्षक का सेवा समाप्त
सत्येन्द्र कुमार शर्मा
प्रधान संपादक
सारण :- 25 फरवरी 22 को सोशल मीडिया के माध्यम से एक पोस्ट वायरल हुआ , जिसमें एक फोटो लगा हुआ था , जिसमे पुलिस की वर्दी में एक व्यक्ति द्वारा ट्रक ड्राईवर की तरफ हाथ बढ़ाकर कुछ लेते हुए दृष्टिगोचर हो रहा था । वायरल पोस्ट का तत्क्षण संज्ञान लेते हुए पुलिस अधीक्षक , सारण संतोष कुमार द्वारा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी , सोनपुर से जाँच करायी गई , जिसमें वायरल पोस्ट में देखे जा रहे पुलिसकर्मी की पहचान गृहरक्षक 2157 बैद्यनाथ राय के रूप में हुई ।
गृहरक्षक 2157 बैद्यनाथ राय को दरियापुर थानान्तर्गत शीतलपुर मानपुर पट्टी पुल पर भारी वाहनो को आवागमन पर रोक लगाने हेतु प्रतिनियुक्त किया गया था जिसके द्वारा वायरल फोटो मे ट्रक के चालक से अपना हाथ बढ़ाकर कुछ लेने का प्रयास कर रहे है तथा चालक भी उक्त गृहरक्षक सिपाही को अपना हाथ बढ़ाकर कुछ दे रहे है । इस सम्बन्ध मे गृहरक्षक 2157 बैद्यनाथ राय से पुछताछ करने पर कोई संतोषजनक जबाब नहीं दिया गया । फोटो देखने से इस बात से इंकार नही किया जा सकता है कि वे रूपया रिश्वत ले रहे थे , जो गृहरक्षक 257 बैद्यनाथ राय के कर्तव्यहीनता , आदेशोल्लंघन के साथ संदिग्ध आचरण का द्योतक है ।
प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर पुलिस अधीक्षक , सारण द्वारा गृहरक्षक / 2157 बैद्यनाथ राय को तत्काल प्रभाव से ड्यूटी से क्लोज करते हुए उनके अनुबंध समाप्त करने तथा सेवा से मुक्त करने हेतु गृह रक्षा वाहिनी के वरीय जिला समादेष्टा , बिहार गृह रक्षा वाहिनी , सारण को पत्र भेजा गया है। साथ ही इस संबंध में जिलाधिकारी सारण को अग्रतर कार्रवाई हेतु अनुरोध किया गया है ।
कई स्त्रोतों से पुलिस पदाधिकारी / कर्मी / चौकीदार के शराब कारोबारी / अवैध बालू कारोबारी के साथ संलिप्तता की सूचना प्राप्त होती है तो उसका सत्यापन किया जाता है। सत्यापन के दौरान साक्ष्य प्राप्त होने पर इस सम्बंध में अग्रतर विधि - सम्मत / अनुशासनिक कार्रवाई की जाती है। उल्लेखनीय है कि पिछले कई महीनों से शराब कारोबारी / अवैध बालू कारोबारी के साथ संलिप्तता पाते हुए कई पुलिस पदाधिकारी / कर्मी / चौकीदार के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की गई है एवं कई को गिरफतार करके जेल भेजा गया है।
आम नागरिकों से अनुरोध है कि किसी पुलिस पदाधिकारी / कर्मी द्वारा इस तरह से अनुचित कार्य करने में संलिप्त रहने संबंधित किसी भी प्रकार की सूचना / साक्ष्य हो तो उसका ऑडियो या विडियो बनाकर प्रमाणिक साक्ष्य के साथ पुलिस अधीक्षक , सारण को भेंजे , ताकि ऐसे मामलों में संलिप्त पुलिस पदाधिकारी और कर्मी के विरूद्ध अग्रतर कठोर विधि - सम्मत कार्रवाई की जा सकें।