यात्री बस से विदेशी शराब बरामदगी मामले में तीन को पांच-पांच साल की सजा

यात्री बस से विदेशी शराब बरामदगी मामले में तीन को पांच-पांच साल की सजा

यात्री बस से विदेशी शराब बरामदगी मामले में तीन को पांच-पांच साल की सजा

P9bihar news 

प्रमोद कुमार 
मोतिहारी, पू०च०।
यात्री बस से विदेशी शराब बरामदगी के मामले में विशेष उत्पाद कोर्ट प्रथम ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने अपने फैसले में तीन नामजद अभियुक्तों को दोषी पाया है. जिसे पांच-पांच वर्ष की सजा दी गई है साथ ही अभियुक्तों पर एक-एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. वहीं जुर्माना नही देने पर अभियुक्तों को छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.पिपराकोठी थाना के जमादार द्वारा स्थानीय थाना में 23 दिसंबर 2021 को कांड संख्या 306/21 दर्ज कराया गया था.

थाने में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार गुप्त सूचना के आधार पर दिल्ली से मधुबनी जाने वाली बस की ओवर ब्रिज के नीचे तलाशी के दौरान 1408 लीटर विदेशी शराब की बरामदगी हुई थी. बताया जाता है कि बस के सीट के नीचे बने तहखाने में विभिन्न ब्रांड की शराब की बोतलें रखी  हुई थी. जिसके बाद पुलिस ने बस समेत शराब को जब्त करते हुए ड्राइवर मोनु कुमार, कंडक्टर राम कुमार और खलासी कुलदीप कुमार को नामजद आरोपी बनाया था. साथ ही पुलिस ने पूछताछ करने के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था.

विचारण वाद संख्या 281/22 में सुनवाई के दौरान विशेष उत्पाद कोर्ट प्रथम ने तीनो अभियुक्तों को दोषी पाते हुए उन पर आरोप गठित किया. वहीं गुरुवार को विशेष उत्पाद कोर्ट प्रथम की न्यायाधीश स्वेता सिंह ने दोनो पक्षों के अधिवक्ता की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुनाया. जिसमें तीनो नामजद अभियुक्तों को पांच-पांच साल की सजा के साथ एक-एक लाख रुपए का आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया.

अभियोजन पक्ष की तरफ से लोक अभियोजक उत्पाद अनिल कुमार सिंह ने पक्ष रखा. वहीं बचाव पक्ष की तरफ से अधिवक्ता दिवाकर कुमार  ने पक्ष रखा. मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की तरफ से लोक अभियोजक उत्पाद अनिल कुमार सिंह ने 5 गवाहों का साक्ष्य प्रस्तुत किया था.