धावा दल के द्वारा विभिन्न प्रतिष्ठानों में सघन जाँच अभियान आयोजित
धावा दल के द्वारा विभिन्न प्रतिष्ठानों में सघन जाँच अभियान आयोजित
P9bihar news
प्रमोद कुमार
मोतिहारी,पू०च०।
श्रम अधीक्षक सत्य प्रकाश के द्वारा पिपराकोठी प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत विशेष धावा दल के द्वारा विभिन्न प्रतिष्ठानों में सघन जाँच अभियान चलाया गया।
जाँच के क्रम में कुल -01 प्रतिष्ठान जयसवाल एंड जयसवाल मीट हाउस से कुल-02 बाल श्रमिकों को धावा दल की टीम के द्वारा विमुक्त कराया गया।
बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के तहत नियोजक के विरूद्ध संबंधित थाने में प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है
जबकि सभी विमुक्त बाल श्रमिकों को बाल कल्याण समिति, मोतिहारी के समक्ष उपस्थापित कर उन्हें बाल गृह में रखा गया है।श्रम अधीक्षक सत्य प्रकाश ने बताया कि बच्चों से प्रतिष्ठान में कार्य कराना बाल एवं किशोर श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन के अंतर्गत गैर कानूनी है। बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के अतर्गत बाल श्रमिकों से कार्य कराने वाले व्यक्तियों को 20 हजार रूपये से 50 हजार रूपये तक का जुर्माना और 2 वर्षों तक का कारावास का प्रावधान है।
इसके अतिरिक्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निदेश के आलोक में सभी नियोजकों से 20,000/-(बीस हजार रू0) प्रति बाल श्रमिक की दर से राशि की वसूली की जाएगी।आज की इस विशेष धावा दल की टीम में श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, पिपराकोठी विकास कुमार, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, कल्याणपुर
सरफराज अहमद खान, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, चकिया आशुतोष झा, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, ढाका राम प्रकाश, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, केसरिया सुरेंद्र कुमार, सिपाही राणा विक्रमादित्य, प्रयास संस्था से विजय कुमार शर्मा तथा पुलिस लाईन मोतिहारी से 04 पुलिस कर्मी एवं एंटी ह्यूमन टै्रफिकिंग यूनिट की टीम शामिल थी।