अप्रशिक्षित शिक्षकों को वेतन भुगतान करने का आदेश संघ के संघर्ष की उपलब्धि है :-विपिन प्रसाद

अप्रशिक्षित शिक्षकों को वेतन भुगतान करने का आदेश संघ के संघर्ष की उपलब्धि है :-विपिन प्रसाद

अतुल कुमार

बेतिया। बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष विपिन प्रसाद  ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि राज्य के प्रारंभिक विद्यालय में कार्यरत अप्रशिक्षित शिक्षकों को 20 माह से वेतन नहीं मिला था।

जिस कारण आर्थिक मानसिक व शारीरिक प्रताड़ना झेल रहे थे। ज्ञातव्य हो कि उक्त मामले में संघ द्वारा उच्च न्यायालय पटना में याचिका दायर की गई साथ ही सतत आंदोलन करते हुए वेतन भुगतान की मांग उठाते रहे।

निदेशक प्राथमिक शिक्षा बिहार पटना के पत्रांक :-419 दिनांक:-08-04-2022  द्वारा स्पष्ट निर्देशित किया गया है कि उच्च न्यायालय पटना में दायर सी डब्ल्यू जे सी नंबर 16214 /2019 अंतरिम आदेश का अनुपालन हेतु सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को आदेशित किया है।

साथ ही सदृश्य मामले में उक्त आदेश का अनुपालन करने हेतु निर्देशित किया गया। विपिन प्रसाद ने स्पष्ट कहा कि शिक्षा विभाग द्वारा 31 मार्च 2019 के बाद अप्रशिक्षित शिक्षकों को सेवा से हटाने एवं वेतन बंद करने के आदेश जारी होने से सूबे के हजारों प्रारंभिक शिक्षक का सेवा पर ग्रहण लग गया। जिसके विरुद्ध उच्च न्यायालय पटना में दर्जनों याचिका दायर की गई।

न्यायालय द्वारा सेवा से हटाने के आदेश पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई, लेकिन विभाग वेतन भुगतान नही कर रहे थे। वेतन भुगतान को लेकर संघ लगातार चरणबद्ध आन्दोलन भी करते रहे।विपिन प्रसाद ने कहा कि अप्रशिक्षित शिक्षकों को वेतन भुगतान करने का आदेश जारी करना संघ की सतत् संघर्ष की उपलब्धि एवं शिक्षकों उचित हक प्राप्ति की जीत है।