शिक्षक द्वारा अपर मुख्य सचिव से विसंगति दूर करने की अपील

शिक्षक द्वारा अपर मुख्य सचिव से विसंगति दूर करने की अपील

मुन्ना कुमार,

, मढौरा, सारण :-अपर मुख्य सचि,शिक्षा विभाग,बिहार,पटना को लिखे पत्र  का विषय विभागीय ज्ञापांक 1530 दिनांक 11- 8 -2015 के खंड 2.8( 2 वर्ष की सेवा के उपरांत ग्रेड पे देने संबंधित प्रावधान ) को युक्तिसंगत बनाने के संबंध में उल्लेख किया गया है। उपर्युक्त विषयक पत्र में विनोद कुमार ठाकुर, केबीजी  उच्च विद्यालय सह इंटर कॉलेज, हरपुर जान प्रखंड - मसरख जिला - सारण में उच्च माध्यमिक शिक्षक के रूप में इतिहास विषय में कार्यरत है। मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी सह उप विकास आयुक्त सह सचिव जिला परिषद छपरा के पत्रांक  -1288 दिनांक 10-02-2014 के द्वारा बिहार जिला परिषद माध्यमिक / उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन नियमावली 2012( समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार उनका नियोजन उच्चतर माध्यमिक शिक्षक( प्रशिक्षित) के पद पर किया गया। उच्च माध्यमिक शिक्षक के रूप में योगदान तिथि से लेकर 30 -6- 2015 तक उन्हें उच्च माध्यमिक प्रशिक्षित शिक्षक का वेतन दिया गया।इसी बीच बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के ज्ञापांक 1530 दिनांक 11- 8 -2015 के खंड 2.8 के अनुसार 2 वर्ष से कम सेवा अवधि होने पर प्रशिक्षित शिक्षक को भी अप्रशिक्षित शिक्षक के अनुरूप वेतन मान देने संबंधी प्रावधान के कारण उन्हें 1 -7- 2015 से 31-1- 2016 तक अप्रशिक्षित का वेतनमान दिया गया जो की युक्ति एवं न्याय संगत नहीं है।2012 के नियोजन नियमावली के अनुसार प्रशिक्षित शिक्षक को प्रशिक्षित का मानदेय देने के बाद उसे संकल्प संख्या - 1530 दिनांक 11- 8- 2015 के आधार पर अप्रशिक्षित का मानदेय देना नैसर्गिक न्याय के विरुद्ध है।
  संकल्प संख्या 1530 दिनांक 11-8- 2015 की कंडिका 2.8 को पत्र निर्गत होने के बाद बहाल शिक्षकों पर ही लागू करने की मांग की गई। इससे वर्तमान में व्याप्त इस तरह के शिक्षकों की वेतन विसंगतियां स्वत: समाप्त हो जाएंगी।पत्र के माध्यम से ध्यानार्थ  एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित व समर्पित करने वाले शिक्षक विनोद कुमार ठाकुर,केबीजी उच्च विद्यालय सह इंटर कॉलेज, हरपुर जान ,प्रखंड- मसरख जिला- सारण का मुख्य
 विषय प्रशिक्षित बहाल होकर अप्रशिक्षित कर देने का मामले को उल्लेख किया है।