धावा दल के  द्वारा 05 बाल श्रमिकों को विमुक्त कराया गया  

धावा दल के  द्वारा 05 बाल श्रमिकों को विमुक्त कराया गया  


प्रतिष्ठानों में सघन जाँच अभियान चलाया गया

प्रमोद कुमार 


मोतिहारी,पू०च०।
श्रम अधीक्षक राकेश रंजन के द्वारा तुरकौलिया प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत विशेष धावा दल के द्वारा विभिन्न प्रतिष्ठानों में सघन जाँच अभियान चलाया गया।
 जाँच के क्रम में कुल -04 प्रतिष्ठानों क्रमशः दिलीप स्वीट, गुड़िया इलेक्ट्रॉनिक एवं वर्कशॉप एवं संस्कार मिष्ठान भंडार से 1-1 बाल श्रमिक जबकि

मां लक्ष्मी स्वीट्स से दो बाल श्रमिकों कुल-05 बाल श्रमिकों को धावा दल की टीम के द्वारा विमुक्त कराया गया।बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के तहत सभी नियोजकों के विरूद्ध संबंधित थाने में प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है

जबकि सभी विमुक्त बाल श्रमिकों को बाल कल्याण समिति, मोतिहारी के समक्ष उपस्थापित कर उन्हें बाल गृह में रखा गया है।श्रम अधीक्षक राकेश रंजन ने बताया कि बच्चों से प्रतिष्ठान में कार्य कराना बाल एवं किशोर श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन के अंतर्गत गैर कानूनी है।

बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के अतर्गत बाल श्रमिकों से कार्य कराने वाले व्यक्तियों को 20 हजार रूपये से 50 हजार रूपये तक का जुर्माना और 2 वर्षों तक का कारावास का प्रावधान है।इसके अतिरिक्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निदेश के आलोक में सभी नियोजकों से 20,000/-(बीस हजार रू0) प्रति बाल श्रमिक की दर से राशि की वसूली की जाएगी।

आज की इस विशेष धावा दल की टीम में श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, हरसिद्धि अनिल कुमार सिन्हा, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, तुरकौलिया सीमा सिंह, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी,  सुगौली रविंद्र भूषण,बाल संरक्षण पदाधिकारी, राकेश कुमार, D. P. C-369, मोहम्मद मोबिन खान, P. T. C-447, अजय कुमार राय, चाइल्ड लाइन कोलैब मोतिहारी

से रजनीश श्रीवास्तव तथा राकेश कुमार, प्रयास संस्था से विजय कुमार, डंकन हॉस्पिटल रक्सौल से मुकेश पासवान तथा रजनीश कुमार, सेव द चिल्ड्रन से कृष्णा कुमार, न्याय केंद्र प्रोजेक्ट से संदीप कुमार शर्मा, प्रथम संस्था के दीपु कुमार, पुलिस लाईन मोतिहारी से 10 पुलिस  कर्मी एवं एंटी ह्यूमन टै्रफिकिंग यूनिट की टीम  शामिल थी।