टेली लॉ योजना की दी गई जानकारी
टेली लॉ योजना की दी गई जानकारी
घरेलू विवादों का हल ग्राम कचहरी व जनता दरबार से करा सकते हैं-अवधेश
P9bihar news
प्रमोद कुमार
मोतिहारी,पू०च०।
सुगौली प्रखण्ड के ग्राम पंचायत दक्षिणी सुगांव में टेली लॉ योजना से मिलने वाली कानूनी सलाह सहायता का लाभ जन जन तक पहुँचाने को लेकर स्वयंसेवक ने ग्रामीणों को जागरूक किया। उपस्थित ग्रामीणों को टेली लॉ योजना के बारे में जागरूक करते हुए स्वयंसेवक अवधेश कुमार गुप्ता ने कहा कि केंद्र सरकार के न्याय विभाग एवं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत कानून प्रक्रिया को गरीब, असहाय, वंचित, पीड़ित, हाशिये पर बैठे लोगों तथा सुदूर इलाकों में रहने वाले आमजन तक, सरल व सुगम तरीके से पहुँचाने के लिये, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने सीएससी ई-गवर्नेंस के माध्यम से नई पहल की है।
इसके तहत सूचना और संचार तकनीक के इस्तेमाल के माध्यम से एक्सपर्ट वकीलों का वीडियो कॉम्फ्रेसिंग के माध्यम से जरूरतमंद लोगों से संवाद करवाया जाता हैं।वही स्वयंसेवक गुप्ता ने कहा कि देश का कोई भी नागरिक, जो न्याय पाना चाहते हैं या जानकारी के अभाव में न्याय पाने के लिए दर दर भटक रहे हैं, वे सीएससी बसुधा केंद्र के माध्यम से इस योजना के तहत, घर बैठे वरिष्ठ वकीलों से दहेज, पारिवारिक विवाद,
तलाक, घरेलू हिंसा, महिला, बच्चों व वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण, कार्यस्थल पर लैंगिग उत्पीड़न, यौन दुर्व्यवहार, छेड़छाड़, जमीन जायदाद व संपति का अधिकार, महिला पुरूष के समान मजदूरी, मातृत्व लाभ, लिंग जाँच व भ्रूण हत्या रोकथाम, बाल विवाह रोकथाम, बाल श्रम, बाल मजदूरी, बाल अधिकार, एफआईआर लिखवाने और जमानत मिलने की प्रकिया, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के प्रति अत्यचार और पुननिर्वास जैसे मामलों में निःशुल्क कानूनी सलाह ले सकते है।
इसमें किसी भी प्रकार का कोई शुल्क देय नहीं है। उन्होंने कहा कि हर परिवार व समाज में छोटी छोटी वाद विवाद होते रहता है, इस वाद की निपटारा के लिए आप सभी ग्राम कचहरी या जनता दरबार का सहारा ले सकते हैं। इसके साथ ही राष्ट्रीय लोक अदालत से मिलने वाली लाभ, आयुष्मान हेल्थ कार्ड, श्रम कार्ड, किसान सम्मान से मिलने वाली लाभ की महत्वपूर्ण जानकारी दी।