05 लाख रुपये का नि:शुल्क इलाज का लाभ आयुष्मान योजना से वंचित परिवारों को भी

05 लाख रुपये का नि:शुल्क इलाज का लाभ आयुष्मान योजना से वंचित परिवारों को भी

सत्येन्द्र कुमार शर्मा,

सारण :आयुष्मान भारत योजना से वंचित परिवारों को भी मिलेगा 5 लाख रुपये का नि:शुल्क इलाज
प्रति परिवार प्रति वर्ष पांच लाख रुपये तक स्वास्थ्य सुरक्षा का लाभ मिलेगा।
सभी राशन कार्डधारियों को  योजना का लाभ मिलेगा।
 मुख्यमंत्री जन- आरोग्य योजना गरीबों के लिए सहारा बनेगी।


 गरीब परिवारों को बेहतर और नि:शुल्क स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री जन-आरोग्य आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की गयी है। जिसके तहत बीपीएल राशन कार्डधारकों को पांच लाख रुपये तक स्वास्थ्य सुविधा मुहैया करायी जा रही है। लेकिन इस योजना में अधिकतर राशन कार्डधारक शामिल नहीं हैं। ऐसे परिवारों के लिए बिहार सरकार ने पहल की है।

अब वैसे परिवारों को भी पांच लाख रुपये तक की स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान की जायेगी, जो आयुष्मान योजना के लाभार्थी नहीं हैं। वर्तमान में पूरे राज्य में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के माध्यम से सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना 2011 के आंकड़ों से पात्रता के आधार पर चिह्नित परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा का लाभ दिया जा रहा है। आयुष्मान भारत- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में है।

इस योजना से वर्त्तमान में राज्य के 50% परिवार अच्छादित है। राष्ट्रीय खादय सुरक्षा अधिनियम  2013 डाटाबेस के सभी परिवार इस योजना से अच्छादित नहीं है. जिससे बहुत सारे परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा का लाभ नहीं मिल पा रहा है।

उक्त परिप्रेक्ष्य में सम्यक विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के नाम से नई योजना प्रारंभ किये जाने का निर्णय लिया गया है, ताकि राज्य के राष्ट्रीय खादय सुरक्षा अधिनियम 2013 के वैसे लाभार्थी परिवार जो आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के पात्र लाभार्थी नहीं है, को भी प्रतिवर्ष पाँच लाख रुपये तक की स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान की जा सके।


मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत मिलेगा लाभ:
"मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अन्तर्गत भी आयुष्मान भारत- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अन्तर्गत सूचीबद्ध सरकारी एवं निजी अस्पतालों के माध्यम से बिना बीमा कम्पनी को शामिल किये, चिकित्सा प्रदान की जाएगी। लाभार्थी को पहले से मौजूद सभी बीमारियों पर योजना के पहले दिन से चिकित्सा सुरक्षा प्राप्त होगी।

मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का एश्योरेंस मोड पर संचालन, राज्य स्वास्थ्य अभिकरण के रूप में गठित बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति द्वारा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नियम शर्तों एवं प्रावधानों के अनुरूप किया जाएगा।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) 2013 डाटाबेस अन्तर्गत अच्छादित परिवार पूर्व से सत्यापित है तथा यह डाटाबेस आधार संख्या से जुड़ा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम  2013 डाटाबेस के केवल वैसे परिवार जो आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से अच्छादित नहीं है, "मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना  के पात्र होंगे।


लाभार्थी किसी एक ही योजना का लाभ ले सकेंगे: 


आयुष्मान भारत के जिला समन्वयक नीरज कुमार ने बताया कि लाभार्थी को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में से किसी एक ही योजना का लाभ मिल सके इसके लिए भारत सरकार एवं राज्य सरकार के नास्थ्य अधिकरण द्वारा उपयोग में लाये जा रहे डाटाबेस एवं आई० टी० प्लेटफार्म में  प्रावधान किया जाएगा ताकि राशन कार्ड संख्या के आधार पर मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभार्थियों की पहचान की जा सके। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम  2013 डाटाबेस में आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभुकों को प्रदान की गयी एचएचआईडी संख्या उपलब्ध है। इस प्रकार लाभार्थी किसी एक ही योजना का लाभ ले सकेंगे एवं योजनावार लाभार्थी की पहचान भी की जा सकेगी।