स्पीडी ट्रायल में हत्या के अभियुक्त को आजीवन कारावास 05 हजार रूपए आर्थिक दंड 

स्पीडी ट्रायल में हत्या के अभियुक्त को आजीवन कारावास 05 हजार रूपए आर्थिक दंड 

स्पीडी ट्रायल में हत्या के अभियुक्त को आजीवन कारावास 05 हजार रूपए आर्थिक दंड 

P9bihar news 

सत्येन्द्र कुमार शर्मा

सारण :-  स्पीडी ट्रायल के माध्यम से हत्या के 01 मामले में सजा दिलाई गई। 01अभियुक्त को आजीवन कारावास  एवं 05 हजार रुपया का अर्थदंड की सजा दी गई।


मामला जिले के परसा थाना क्षेत्र के मानकी मलमल निवासी शत्रोहन सिंह पिता स्व.देवशरण सिंह को अपर जिला सत्र न्यायाधीश 04 द्वारा जमीन संबंधी विवाद में मारपीट की घटना प्राथमिकी संख्या 97/17 में एक व्यक्ति की हत्या करने का है।