बथनाहा में जीविका दीदियों को दी गई गर्भ समापन की कानूनी जानकारी

बथनाहा में जीविका दीदियों को दी गई गर्भ समापन की कानूनी जानकारी

बथनाहा में जीविका दीदियों को दी गई गर्भ समापन की कानूनी जानकारी

-35 जीविका दीदियों को मिली जानकारी

P9bihar news 

सीतामढ़ी। बथनाहा संघर्ष सी एल एफ में  35 जीविका दीदी के साथ  सांझा प्रयास नेटवर्क एवं आईपास डेवलपमेंट फाउंडेशन के माध्यम से चलाए जा रहे सुरक्षित गर्भ समापन पर सीता कुमारी ने जानकारी दी कि 1971 से पूर्व किसी भी प्रकार का गर्भ समापन अवैध माना जाता था। गर्भ समापन के लिए बड़ी कठिनाइयां होती थी।

अनेक तरह के घरेलू उपायों से गर्भ समापन करने को प्रक्रिया में महिलाओं की मृत्यु हो जाती थी। उसे रोकने के लिए 1971 में एमटीपी एक्ट बना। इसके बाद से सुरक्षित गर्भ समापन की प्रक्रिया शुरू हुई। अज्ञानता के कारण तथा सरकारी अस्पतालों में सुविधा नहीं होने के कारण गर्भवती महिलाओं को मृत्यु दर में कमी नहीं हो रही थी।

उन्होंने बताया कि 1971 के प्रावधानों के अनुसार गर्भ समापन कई शर्तों के साथ वैध माना गया, लेकिन इससे भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा था। इसलिए एमटीपी एक्ट में संशोधन किया गया। जिससे 20 सप्ताह तक अब 24 सप्ताह तक के गर्भ को शर्तों के अनुसार समापन कराया जा सकता है।


उन्होंने बताया कि पर्याप्त भ्रूण विकृति के मामलों में गर्भावस्था के दौरान किसी भी समय गर्भ समापन को
मान्य किया गया है। किसी भी महिला या उसके साथी के द्वारा प्रयोग किए गए गर्भनिरोधक तरीके की विफलता की
स्थिति में अविवाहित महिलाओं को भी गर्भ समापन सेवाएं दी जा सकेंगी। उन्होंने बताया कि 20 सप्ताह तक एमटीपी के लिए एक आरएमपी और 20 से 24 सप्ताह के लिए दो आरएमपी की राय चाहिए।

इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि गोपनीयता को कड़ाई से बनाए रखा जाना आवश्यक है। इस कार्यक्रम में  सी सी ज्ञान गंगा, एम बी के मालती कुमारी समेत अन्य जीविका कर्मी उपस्थित रहे।