उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में डीएम को 10 हजार रुपए का आर्थिक दंड
उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में डीएम को 10 हजार रुपए का आर्थिक दंड
P9bihar news
मुरारी स्वामी, गड़खा, सारण:-
सारण डीएम ने हाई कोर्ट के आदेश के अनुपालन कर याचिकाकर्ता को दिया 10 हजार रूपए का चेक दिया है।
डीलर पर हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी कारवाई नहीं हुई थी।
जिला पदाधिकारी सारण छपरा ने उच्च न्यायालय पटना के द्वारा एमजेसी में दिए गए आदेश के अनुपालनार्थ गड़खा के विशंभरपुर निवासी अनुज कुमार सिंह को दस हजार रूपये का चेक आर्थिक दंड के रूप में दिया है।
ज्ञात हो कि डीलर महामाया प्रसाद सिंह के जाच के संबंध में उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन सारण डीएम के द्वारा समय पर सुनवाई नहीं किया गया था।
जिसके आलोक में अनुज कुमार सिंह ने उच्च न्यायालय में एमजेसी -935/2022 फाइल किया था ।और उसकी सुनवाई में उच्च न्यायालय ने समय पर सारण डीएम के द्वारा सुनवाई नहीं करने के कारण उन पर दस हजार रूपये काआर्थिक दंड लगाया था ।
और यह आर्थिक दंड परिवादी को देने का निर्देश दिया था। जिसके अनुपालन में जिला पदाधिकारी ने अनुज कुमार सिंह को दस हजार रूपये का चेक प्रखंड आपूर्ति अधिकारी गड़खा सारण के द्वारा प्राप्त कराया गया है ।