ऑनलाइन सक्षमता परीक्षा के विरुद्ध उच्च न्यायालय में याचिका दायर
ऑनलाइन सक्षमता परीक्षा के विरुद्ध उच्च न्यायालय में याचिका दायर
P9bihar news
सत्येन्द्र कुमार शर्मा, सारण:-
केशव:- ऑनलाइन सक्षमता परीक्षा के विरुद्ध उच्च न्यायालय में याचिका दायर किया गया।शिक्षक संघ बिहार के प्रदेश अध्यक्ष केशव कुमार ने विशिष्ट शिक्षक नियमावली में विसंगति एवं उसमें नियोजित शिक्षकों को औनलाइन परीक्षा को लेकर उच्च न्यायालय पटना में याचिका दायर की है।
याचिका में कहा गया है कि शिक्षकों को सर्वप्रथम 2006 में पंचायत प्रखंड शिक्षक का दर्जा दिया गया जिसमें साठ साल का सेवा विस्तार का प्रवधान किया गया।
पुनः2012 में सेवा के 8 वर्ष के उपरांत स्नातक ग्रेड में प्रमोशन के साथ 12 वर्ष में प्रधानाध्यापक के पद पर प्रमोशन की बात कही गई।इस नियमावली में ऐच्छिक स्थानांतरण की व्यवस्था शामिल किया गया।
लेकिन विशिष्ट शिक्षक नियमावली के अंतर्गत नियोजित शिक्षकों को 10 से 20 वर्षों की सेवा की गणना न करके पुनः परीक्षा का आयोजन किया है। वैसे नियोजित शिक्षक जो अब तक मोबाइल एवं कम्प्यूटर से अनभिज्ञ थे उन्हें औनलाइन परीक्षा में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा।वैसी स्थिति में शिक्षकों को सिर्फ कोट का ही सहारा लेना मजबुरी बन गया है।
सरकार की कथनी और करनी में काफी अंतर है जिसके कारण शिक्षकों का इस तरह का शोषण सरकार एवं शिक्षा विभाग कर रही है। बिहार सरकार के पदाधिकारी नियोजित शिक्षकों की सुविधा के बजाय तंग करने में लगी है जिसका सीधा उदाहरण नियोजित शिक्षकों को औनलाइन सक्षमता परीक्षा लेना है।
शिक्षा विभाग के द्वारा जारी नियमावली में ही विरोधाभास है जिसको लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है।
संघ शिक्षकों के हीत के लिए हमेशा संघर्षरत रहा है जरूरत पड़ी तो सड़क से सदन तक आवाज बुलंद किया जाएगा।