बाल विवाह में शामिल होने पर प्राथमिकी  दर्ज की जाएगी

बाल विवाह में शामिल होने पर प्राथमिकी  दर्ज की जाएगी

बाल विवाह में शामिल होने पर प्राथमिकी  दर्ज की जाएगी

P9bihar news 

प्रदीप कुमार यादव 
मोतिहारी।
महिला एवं बाल विकास निगम जिला प्रशासन के तत्वाधान में  चकिया  प्रखंड के पिपरा स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 और इसके कानूनी प्रावधान जो भी बाल विवाह में शामिल होंगे सभी पर प्राथमिकी  दर्ज की जाएगी। जिसमें 2 साल जेल और एक लाख जुर्माना की बात कही गई है।

साथ ही दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धाराओं के बारे में विस्तृत रूप से बताया गया। जीवन कौशल के लिए बाल अधिकारों की अवधारणा, इच्छा, आवश्यकता तथा अधिकारों के बीच अंतर की पहचान कराई गई। वहीं बाल अधिकारों की परिभाषा, बाल अधिकारों को समझना, बाल अधिकारों के स्तंभ के साथ-साथ बच्चों के लिए अलग से अधिकारों की जरूरत क्यों पड़ी इसके बारे में विस्तृत रूप से बताया गया।

इस जागरूकता बैठक में माहवारी स्वच्छता और एनीमिया के संदर्भ में उन्मुखीकरण  किया गया। इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास निगम के जिला मिशन समन्वयक निधि कुमारी,महिला एवं बाल विकास निगम समाज कल्याण विभाग यूनिसेफ के सहयोग से बाल रक्षा भारत से द चिल्ड्रेन द्वारा संचालित उड़ान परियोजना के जिला समन्वयक हामिद रजा सहित करीब 70 बालिकाएं शामिल हुए।