कुलपति से निलंबित प्रार्चाय द्वारा विश्वविद्यालय अधिनियम के उल्लंघन करने के मामले की शिकायत

कुलपति से निलंबित प्रार्चाय द्वारा विश्वविद्यालय अधिनियम के उल्लंघन करने के मामले की शिकायत

सत्येन्द्र कुमार शर्मा

सारण :- शिक्षक प्रतिनिधि प्रत्याशी द्वारा कुलपति से निलंबित प्रार्चाय के गलत कारनामों की शिकायत आवेदन के माध्यम से किया गया है।
आवेदन में शिक्षक प्रतिनिधि का चुनाव  मतदाता सूची के वगैर प्रकाशन के गलत ढ़ंग से तदर्थ समिति के गठन करने के उद्देश्य से कार्यवाही की लिखित शिकायत जयप्रकाश विश्वविद्यालय के कुलपति से की गई है।


लोक महाविद्यालय हाफिजपुर के शिक्षक प्रतिनिधि प्रत्याशी देवेश चन्द्र राय कुलपति से लिखित शिकायत कर चुनाव को रद्द करने की मांग की है।
लोक महाविद्यालय हाफिजपुर में निलंबित प्रार्चाय द्वारा मनमानी एवं धोखाधड़ी से तदर्थ समिति के गठन हेतु शिक्षक प्रतिनिधि का कराये गए गलत चुनाव को रद्द करने के संबंध में जयप्रकाश विश्वविद्यालय के कुलपति से अनुरोध किया गया है।


लोक महाविद्यालय के तदर्थ समिति का गठन किया गया है जिसमें शिक्षक प्रतिनिधि कविन्द्र नाथ ओझा को नामित किया गया है।


प्राचार्य द्वारा शाशी निकाय के गठन हेतु 13 फरवरी को शिक्षक प्रतिनिधि का चुनाव कराने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा वगैर किसी निर्देश के ही शिक्षक मतदाताओं के नाम प्रकाशन के ही 07 फरवरी को मतदाता सूची जारी कर दी गई।इसकी सूचना दूरभाष द्वारा विश्वविद्यालय प्रशासन को दी गई है।


वगैर विधिवत नियुक्त शिक्षकों के नाम की सूची महाविद्यालय स्तर की गई हैं। विश्वविद्यालय द्वारा विधिवत नियुक्ति की शिक्षकों की सूची जारी नहीं किया गया है।


तदर्थ समिति के गठन के लिए बिहार विश्वविद्यालय अधिनियम 23 1976 की धारा 60 की उप धारा(4) तथा परिनियम (1) का पालन किया जाता है।
शिक्षक प्रतिनिधि के चुनाव हेतु चुनाव स्थल पर विश्वविद्यालय प्रतिनिधि पर्यवेक्षक की उपस्थिति नहीं होने का उल्लेख किया गया है।


प्रार्चाय द्वारा एक बार फिर धोखाधड़ी करने की शिकायत की गई है।
चयनित शिक्षक प्रतिनिधि को दिये प्रमाण पत्र में विश्वविद्यालय के अधिसूचना की चर्चा नहीं की गई है।