कोविड पोर्टल पर मृतक का नाम नहीं दर्ज होने पर भी मिलेगा आश्रितों को अनुदान राशि
सत्येन्द्र कुमार शर्मा
सारण :- स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रतत्य अमृत ने सभी डीएम व सिविल सर्जन को निर्देश दिये।
कोविड संक्रमण से मृत व्यक्तियों के उन सभी नजदीकी आश्रितों को राज्य सरकार की ओर से आवश्यक सहायता राशि मुहैया करायी जायेगी, जिनका किसी कारणवश बिहार कोविड पोर्टल पर नाम प्रविष्ट नहीं हो सका है. कोविड संक्रमण से मृत व्यक्तियों के निकटतम आश्रितों को अनुमान्य पद पर अनुग्रह अनुदान राशि के भुगतान के संबंध में स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रतत्य अमृत ने प्रमंडलीय आयुक्त, डीएम, सिविल सर्जन को आवश्यक निर्देश दिये हैं. पत्र द्वारा जारी निर्देश के माध्यम से कहा गया है कि कोविड 19 संक्रमण से मृत व्यक्तियों के निकटतम आश्रितों को वित्तीय सहायता दी जाये.
पोर्टल पर नाम नहीं दर्ज होने पर भी मिलेगी राशि:
पत्र में कोविड 19 संक्रामक रोग का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि इसके कुप्रभाव से कई व्यक्तियों की मृत्यु कोरोना के पहले, दूसरे व तीसरे चरणों में हो चुकी है. कोविड 19 के संक्रमण की शुरूआत से ही विशेष पहल के रूप में बिहार राज्य में कोविड 19 संक्रमण से मृत व्यक्तियों के निकटतम आश्रितों को चार लाख पचास हजार रुपये अनुग्रह अनुदान के रूप में तत्परतापूर्वक भुगतान किया जा रहा है. लेकिन विभागीय समीक्षा के क्रम में यह भी पाया गया है कि कोविड 19 से मृत कतिपय व्यक्तियों का नाम बिहार कोविड 19 पोर्टल पर प्रविष्ट या अंकित नहीं हुआ है. इस कारण से उनके आश्रितों को अनुग्रह अनुदान राशि का भुगतान विभाग द्वारा पूर्व में निर्गत दिशानिर्देश व मापदंड के अनुरूप नहीं पाये जाने के कारण तकनीकी कारणों से अस्वीकृत किये गये हैं या ऐस आश्रितों के आवेदन स्वीकृति के लिए लंबित है. इसे देखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि कोविड 19 से राज्य के अंदर वैसे मृत व्यक्ति जिनका नाम बिहार कोविड 19 के पोर्टल पर प्रविष्ट या अंकित नहीं है उनके निकटतम आश्रितरें को इस आधार पर अनुग्रह अनुदान राशि के भुगतान से वंचित नहीं किया जायेगा कि मृतक का नाम बिहार कोविड 19 पोर्टल पर दर्ज नहीं है.
पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर होगा भुगतान:
स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव ने निर्देश दिया है कि बिहार राज्य में कोरोना संक्रमण से मृत व्यक्तियों के निकटतम आश्रितों के अनुग्रह अनुदान राशि संबंधी दावा या आवेदनों के वैसे सभी मामले जिनमें यह निश्चित हो कि व्यक्ति की मृत्यु कोरोना संक्रमण से हुई है और इसका पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है, भले कि किसी कारणवश पोर्टल पर अपलोड आदि नहीं किया जा सकता हो, उनकी समयक समीक्ष कर सूची राज्य स्वास्थ्य समिति तिबहार को अविलंब उपलब्ध कराने की कृपा की जाये ताकि ऐसे मामलों की जल्द से जल्द अनुमान्य राशि के भुगतान संबंधी कार्रवाई की जा सके.