9 मार्च को आयोजित होगा राष्ट्रीय लोक अदालत

9 मार्च को आयोजित होगा राष्ट्रीय लोक अदालत

9 मार्च को आयोजित होगा राष्ट्रीय लोक अदालत

P9bihar news 


प्रमोद कुमार 
मोतिहारी।
9 मार्च को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता को लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकार का जिला पंचायती राज विभाग के पदाधिकारियों के साथ बैठक प्राधिकार के सचिव अरूण कुमार सिंह की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में सम्पन्न हुयी। बैठक में उपस्थित सभी प्रखण्ड पंचायत राज पदाधिकारियों को निदेशित किया गया कि प्रखण्ड स्तर पर नियमित रूप से जन जागरूकता अभियान चलायें तथा राष्ट्रीय लोक अदालत के महत्व को लोंगों को बतावें।

राष्ट्रीय लोक अदालत में वादों का निपटारा विल्कुल मुफ्त किया जाता है। बैठक में उपस्थित पंचायत सचिव एवं ग्राम कचहरी के सचिव को 29 फरवरी तक अधिक से अधिक वादों को राष्ट्रीय लोक अदालत में लाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार को भेजवाने का निदेश दिया गया।बैठक का आयोजन जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवराज त्रिपाठी के निदेश के आलोक में किया गया।

सचिव डालसा अरूण कुमार सिंह ने बताया कि बिहार राज्य बिधिक सेवा प्राधिकार पटना के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान में दिनांक 09.03.2024 को पूर्वाह्न 10:30 बजे से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन व्यवहार न्यायालय परिसर मोतिहारी में किया जायेगा। जिसमें सुलहनीय वादों का निष्पादन आपसी समझौते के आधार पर किया जायेगा।

सुलहनीय वादों यथा आपराधिक मामले, दिवानी मामले, दुर्घटना बीमा दावा, पारिवारिक विवाद, श्रम विवाद, भू-अधिग्रहण, राजस्व बिजली पानी एवं अन्य विपत्र से संबंधित एनआई एक्ट 138 के अन्तर्गत दर्ज केस, बैंक ऋण, कर्मचारियें के वेतन एवं पेंशन से संबंधित विवादित मामलों का निपटारा सुलह- समाझौते के आधार पर किया जायेगा। संबंधित पक्षकार इस अवसर का लाभ उठाते हुए अपने विवादों को राष्ट्रीय लोक अदालत में बिना खर्च बिलकुल मुफ्त में तत्काल समाप्त करा सकते हैं।