फाइनेंशर वगैर थाने को सूचना दिए गाड़ी नहीं खींचे अन्यथा कार्रवाई
फाइनेंशर वगैर थाने को सूचना दिए गाड़ी नहीं खींचे अन्यथा कार्रवाई
P9bihar news
मुरारी स्वामी, गड़खा
सारण :- दो दोपहिया व चार पहिया या कोई भी वाहन अगर किसी बैंक या निजी फाइनेंस कंपनी से लोन पर लिया गया है और गाड़ी मालिक समय से लोन नहीं भरते हों और किस्त बकाया हो ऐसे में उस फाइनेंस के लोग सड़कों चौक चौराहों पर या घर से बिना थाना को सूचना दिए गाड़ी खींचेंगे तो उन पर कार्रवाई हो सकती है।
इस संबंध में जानकारी देते हुए भेल्दी थानाध्यक्ष अशोक कुमार ने बताया कि वरीय अधिकारियों का निर्देश प्राप्त है कि कोई भी फाइनेंस के लोग सड़क या घर से गाड़ी को नहीं खींच सकते हैं। इसके लिए बैंक से संबंधित थाने को सूचित करना है उसके बाद वहां के थाना पुलिस की मदद से वाहन लाना है। ऐसा नहीं करने वालों के खिलाफ समय-समय पर कार्रवाई भी की जाती है।
ऐसा देखा गया है कि फाइनेंस कर्मी निजी तौर पर किसी एजेंसी के द्वारा कई प्रमुख चौक चौराहों पर अपने लोगों को रखते हैं। उनका काम वैसे गाड़ियों को रोक कर यार्ड में लगवाना या उनसे उगाही करना होता है जिन पर लोन बकाया रहता है।
जिसके कारण अक्सर सड़कों पर या घर में मारपीट तक की नौबत आ जाती है। कई बार तो वाहन मालिकों के द्वारा थाने में गाड़ी लूटने तक की शिकायत कर दी जाती है।जिससे पुलिस को परेशान होना पड़ता है।