जिला पदाधिकारी सारण पर हाईकोर्ट में अवमानना फाइल
जिला पदाधिकारी सारण पर हाईकोर्ट में अवमानना फाइल
मुरारी स्वामी,गड़खा,सारण:-
हाई कोर्ट पटना के चीफ जस्टिस सी. डब्ल्यू. जे. सी. 13137 /2021 सुनवाई के दरमियान जिला पदाधिकारी सारण राजेश मीणा को आदेश दिया गया था की यह मामला गलत दस्तावेज प्रस्तुत कर सरकारी लाभ लेने का मामला है जिला पदाधिकारी अपने स्तर से जांच कर उचित निर्णय लें एवं करवाई की जानकारी न्यायालय के संज्ञान में दें।
ज्ञात हो कि अनुज कुमार सिंह कुदरबाधा पंचायत निवासी द्वारा महामाया प्रसाद सिंह डीलर के विरुद्ध आरोप लगाया गया है की महामाया प्रसाद सिंह ने अपने पिता की मृत्यु उपरांत उम्र में छेड़छाड़ कर लाइसेंस लेने का काम किया है ।इस संबंध में अनुज कुमार सिंह के हाईकोर्ट के अधिवक्ता जितेंद्र नारायण के द्वारा रिट दायर की गई थी ।
इसके बाद चीफ जस्टिस पटना के द्वारा जिला पदाधिकारी सारण को उचित जांच कर करवाई का आदेश दिया था लेकिन जिला पदाधिकारी सारण, राजेश मीणा द्वारा कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं किया गया
जिसके कारण अनुज कुमार सिंह के अधिवक्ता जितेंद्र नारायण द्वारा अवमानना का मुकदमा खाघ आपूर्त्ति बिहार सरकार के प्रधान सचिव विनय कुमार, जिला पदाधिकारी सारण राजेश मीणा, जिला आपूर्ति पदाधिकारी शशि भूषण, अनुमंडल पदाधिकारी सदर अरुण कुमार सिंह, प्रखंड विकास पदाधिकारी गरखा मैनुद्दीन, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी निरंजन कुमार आदि के ऊपर दायर किया गया है।